पुलिस गिरफ्त में पटाखा निर्माण में प्रयुक्त संदिग्ध रासायनिक पदार्थों के भंडारण का आरोपी
वैद्यराज मार्केट की दुकान से बड़ी मात्रा में रासायनिक पदार्थ बरामद, लाइसेंस नहीं दिखा सका दुकानदार; विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज
मेरठ । थाना देहली गेट पुलिस ने वैद्यराज मार्केट स्थित एक दुकान से पटाखा निर्माण में प्रयुक्त होने वाले संदिग्ध रासायनिक/विस्फोटक पदार्थों के अवैध भंडारण के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, दुकान से बड़ी मात्रा में विभिन्न रासायनिक पदार्थ बरामद किए गए थे। दुकानदार इन पदार्थों के भंडारण से संबंधित कोई वैध लाइसेंस या अनुमति प्रस्तुत नहीं कर सका। मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना के दौरान धाराओं में बढ़ोतरी की गई। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद रिमांड स्वीकृत होने पर जेल भेज दिया गया।
सूचना के बाद दुकान पर पहुंची पुलिस
पुलिस के अनुसार, 9 सितंबर 2026 को थाना देहली गेट पुलिस को सूचना मिली थी कि वैद्यराज मार्केट स्थित एक दुकान में पटाखा निर्माण में इस्तेमाल होने वाले भारी मात्रा में संदिग्ध रासायनिक/विस्फोटक पदार्थ बिना वैध लाइसेंस के भंडारित किए गए हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और दुकान की जांच की। जांच के दौरान पुलिस को दुकान से बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ मिले। पुलिस के मुताबिक दुकान संचालक गौरव मोहन पुत्र स्वर्गीय मोहनलाल अग्रवाल, निवासी 56 केसरगंज मंडी, गली नंबर-01, थाना रेलवे रोड, मेरठ, उम्र करीब 46 वर्ष, इन पदार्थों के भंडारण से संबंधित वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका।
विस्फोटक अधिनियम के तहत दर्ज हुआ मुकदमा
पुलिस कार्रवाई के आधार पर थाना देहली गेट में मु0अ0सं0-169/2026 दर्ज किया गया। प्रारंभ में मामले में विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने मामले में धारा 9बी को हटाते हुए धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की बढ़ोतरी की। पुलिस ने बरामद पदार्थों की प्रकृति और उनके भंडारण से संबंधित वैधानिक अनुमति की जांच को विवेचना का हिस्सा बनाया। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी रही।
रेलवे रोड चौराहे के पास से आरोपी गिरफ्तार
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ के आदेशानुसार तथा पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी कोतवाली के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना देहली गेट पुलिस ने 11 सितंबर 2026 को आरोपी गौरव मोहन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, आरोपी को रेलवे रोड चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां रिमांड स्वीकृत होने के बाद उसे जेल भेज दिया गया।
दुकान से बरामद हुए ये रासायनिक पदार्थ
पुलिस के मुताबिक 9 सितंबर को आरोपी से संबंधित दुकान से निम्नलिखित सामग्री बरामद की गई थी—
- फ्यूज वायर — 240 ग्राम
- एल्युमिनियम फ्लेक — 11 किलोग्राम
- बीटा ब्लू — 22.620 किलोग्राम
- एल्युमिनियम पाउडर — 10.470 किलोग्राम
- एल्युमिनियम फ्लेक हैवी — 17.270 किलोग्राम
- बेरियम कार्बोनेट — 45.460 किलोग्राम एवं 58.220 किलोग्राम
- फेवीकोल पैकेट — 42.600 किलोग्राम
- मैग्नीशियम पाउडर — 13.400 किलोग्राम, 45.490 किलोग्राम एवं 15.300 किलोग्राम
- बेरियम सफेद — 37.390 किलोग्राम
- टाइटेनियम पाउडर — 46.620 किलोग्राम एवं 24.300 किलोग्राम
- लाल दाल — 12.930 किलोग्राम
- रोडा माइन — 4.340 किलोग्राम
- यूरिया पाउडर — 18.600 किलोग्राम
- टाइटेनियम — 82.930 किलोग्राम
- चारकोल — 25.300 किलोग्राम
पुलिस ने बरामद सामग्री को कब्जे में लेकर उसके संबंध में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू की।
पहले भी दर्ज हो चुके हैं मुकदमे
पुलिस द्वारा जारी जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपी का पूर्व आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। आरोपी के खिलाफ इससे पहले भी विस्फोटक पदार्थों से संबंधित मामले दर्ज बताए गए हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी के खिलाफ थाना रोहटा, मेरठ में वर्ष 2019 में धारा 286 भादवि तथा विस्फोटक अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके अलावा वर्ष 2020 और 2021 में भी विस्फोटक अधिनियम से संबंधित मुकदमे दर्ज होने की जानकारी दी गई है। वर्ष 2022 में आरोपी के खिलाफ थाना रोहटा में धारा 304 भादवि के तहत भी मुकदमा दर्ज बताया गया है। वर्तमान मामले को मिलाकर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कुल पांच मुकदमों का आपराधिक इतिहास बताया है।
न्यायालय के आदेश पर आरोपी जेल भेजा गया
पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा रिमांड स्वीकृत किए जाने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। मामले की विवेचना पुलिस द्वारा जारी है और बरामद रासायनिक पदार्थों से संबंधित अन्य तथ्यों की भी जांच की जा रही है।
प्रभारी निरीक्षक समेत चार पुलिसकर्मियों की टीम ने की गिरफ्तारी
आरोपी की गिरफ्तारी और कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में थाना देहली गेट के प्रभारी निरीक्षक अतुल कुमार, उपनिरीक्षक मेघपाल सिंह, कांस्टेबल नीरज यादव और कांस्टेबल अमित कुमार शामिल रहे। पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस का कहना है कि अवैध रूप से संदिग्ध रासायनिक या विस्फोटक सामग्री के भंडारण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।
पुलिस की कार्रवाई से अवैध भंडारण पर शिकंजा
देहली गेट क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने स्पष्ट किया है कि विस्फोटक या पटाखा निर्माण से संबंधित सामग्री का भंडारण निर्धारित कानूनी नियमों और लाइसेंस की शर्तों के अनुरूप ही किया जा सकता है। बिना वैध अनुमति ऐसी सामग्री का भंडारण पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की विवेचना में जुटी है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि बरामद सामग्री को किस उद्देश्य से और कितने समय से दुकान में रखा गया था। मामले में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।