अमन अग्रवाल (मीडिया प्रभारी अलक्जेडर्स एथलेटिक्स क्लब मेरठ)
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोसायटी पंजीकरण अधिनियम की धारा 4-बी के तहत दाखिल आपत्तियों पर विचार करने का दिया निर्देश; सदस्यता विवाद के गुण-दोष पर आदेश में कोई निर्णय नहीं
मेरठ । अलेक्जेंडर एथलेटिक्स क्लब की सदस्यता से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संबंधित प्राधिकरण को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम की धारा 4-बी के तहत दाखिल आपत्तियों पर कानून के अनुसार निर्णय करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने 27 अक्टूबर 2026 को रिट-सी संख्या 34847/2026 में पारित किया।
यह याचिका मुकेश जैन, प्रतीक जैन, श्याम सिंह और चार अन्य की ओर से दायर की गई थी। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद क्लब की सदस्यता को लेकर दाखिल आपत्तियों पर अब संबंधित उप-रजिस्ट्रार कानून के अनुसार निर्णय करेंगे। अदालत ने आपत्तियों पर विचार करने का निर्देश दिया है; सदस्यता विवाद के गुण-दोष पर निर्णय संबंधित प्राधिकरण को करना है।
मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता नीलम पांडे और रशी शर्मा उपस्थित रहीं। प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता विपिन कुमार ने पक्ष रखा। क्लब की ओर से मेरठ के अधिवक्ता राम कुमार शर्मा हाईकोर्ट में पैरवी कर रहे थे।
हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद क्लब के उपाध्यक्ष जे.पी. अग्रवाल तथा अमन अग्रवाल, संजय कुमार, राहुल दास, सुधीर रस्तोगी, अक्षय गुप्ता और अनिल अग्रवाल ने प्रसन्नता व्यक्त की। क्लब के मीडिया प्रभारी अमन अग्रवाल ने बताया कि सदस्यता से जुड़ी आपत्तियों पर अब उप-रजिस्ट्रार कानून के अनुसार निर्णय करेंगे।