पुलिस गिरफ्त में फ़िरोज़ कुरैशी उर्फ भूरा
मेरठ। थाना कोतवाली पुलिस ने फायरिंग करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान हाजी फिरोज कुरैशी उर्फ भूरा पुत्र मौहम्मद याकूब, निवासी मस्जिद तेलियान, मोहल्ला सराय बहलीम, थाना कोतवाली, मेरठ के रूप में हुई है। पुलिस का दावा है कि आरोपी के कब्जे/निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अवैध .32 बोर पिस्टल और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं।
घर में घुसकर फायरिंग और धमकी देने का आरोप
पुलिस के मुताबिक, 8 सितंबर 2026 को हाजी सिराज पुत्र बसीरूद्दीन, निवासी सराय बहलीम, थाना कोतवाली, मेरठ ने पुलिस को तहरीर दी थी। तहरीर में आरोप लगाया गया कि हाजी फिरोज उर्फ भूरा, अदनान और दो-तीन अज्ञात व्यक्तियों ने उनके घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी तथा फायरिंग की।
शिकायत के आधार पर थाना कोतवाली में मु0अ0सं0 152/2026 के तहत धारा 191(2), 333, 351(3) और 109(1) बीएनएस में मुकदमा दर्ज किया गया।
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को दबोचा
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ के आदेश के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी कोतवाली के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू की। पुलिस के अनुसार, मुकदमे में वांछित हाजी फिरोज कुरैशी उर्फ भूरा को मोहल्ला सराय बहलीम से गिरफ्तार किया गया।
पुलिस का कहना है कि पूछताछ और अभियुक्त की निशानदेही के आधार पर घटना में प्रयुक्त अवैध हथियार बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम की बढ़ोतरी की गई है।
.32 बोर की पिस्टल और दो जिंदा कारतूस बरामद
पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अभियुक्त के पास से निम्न बरामदगी हुई है—
- 01 अवैध पिस्टल, .32 बोर
- 02 जिंदा कारतूस, .32 बोर
पुलिस ने बरामदगी को मामले की विवेचना में महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में दर्ज किया है और हथियार की बरामदगी के आधार पर संबंधित धाराओं में कार्रवाई की गई है।
पुलिस के अनुसार गैंगस्टर एक्ट का मामला भी दर्ज
पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार हाजी फिरोज कुरैशी उर्फ भूरा पूर्व में थाना खरखौदा से गैंगस्टर अपराधी रह चुका है। पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ मेरठ जनपद के अलग-अलग थानों में कई अभियोग पंजीकृत हैं।
पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए आपराधिक इतिहास के अनुसार आरोपी के खिलाफ ब्रह्मपुरी, खरखौदा, कोतवाली और मेडिकल कॉलेज थाना क्षेत्रों में विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं।
आरोपी के खिलाफ दर्ज बताए गए मुकदमे
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी के खिलाफ निम्न अभियोग दर्ज बताए गए हैं—
- मु0अ0सं0 302/2025, थाना ब्रह्मपुरी, धारा 126(2)/223(b)/281/285 बीएनएस।
- मु0अ0सं0 77/2015, थाना खरखौदा, धारा 147/406/420/467/468/504/506 भादवि।
- मु0अ0सं0 131/2022, थाना खरखौदा, धारा 120-B/269/270/272/273/417 भादवि।
- मु0अ0सं0 262/2022, थाना खरखौदा, धारा 174-A भादवि।
- मु0अ0सं0 495/2022, थाना खरखौदा, धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम।
- मु0अ0सं0 146/2017, थाना कोतवाली, धारा 323/452/504/506 भादवि।
- मु0अ0सं0 110/2019, थाना कोतवाली, धारा 188 भादवि एवं 126(2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम।
- मु0अ0सं0 85/2023, थाना कोतवाली, धारा 188/448 भादवि।
- मु0अ0सं0 307/2024, थाना मेडिकल कॉलेज, धारा 12(1)(B) पासपोर्ट अधिनियम एवं 120-B/420/467/468/471 भादवि।
- मु0अ0सं0 152/2026, थाना कोतवाली, धारा 191(2)/333/351(3)/109(1) बीएनएस एवं 3/25/27 आयुध अधिनियम।
न्यायालय में पेश किया जा रहा आरोपी
पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम
इस कार्रवाई में थाना कोतवाली पुलिस की टीम शामिल रही। पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी करने वाली टीम में—
- निरीक्षक पंकज कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली, मेरठ
- उपनिरीक्षक अकरम खाँ
- उपनिरीक्षक शुभम सैंगर
- हेड कांस्टेबल पंकज कुमार
- कांस्टेबल नीरज
- रिजर्व कांस्टेबल रनवीर सिंह
शामिल रहे।
पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की विवेचना जारी है तथा बरामद हथियार और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।