उत्तर प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग ने 16 अक्टूबर को जारी की विज्ञप्ति; अवकाश निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत रहेगा
लखनऊ । उत्तर प्रदेश शासन ने महानवमी के अवसर पर सोमवार, 19 अक्टूबर 2026 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की 16 अक्टूबर को जारी विज्ञप्ति के अनुसार, यह अवकाश निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत घोषित किया गया है।
शासन की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि वर्ष 2026 के लिए पहले घोषित अवकाश सूची में 20 अक्टूबर को महानवमी एवं विजयदशमी का सार्वजनिक अवकाश दर्ज था। अब महानवमी के पावन अवसर पर 19 अक्टूबर को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया गया है।
पहले जारी अवकाश सूची में इसी सीमा तक संशोधन
विज्ञप्ति के अनुसार, 17 नवंबर 2025 को जारी वर्ष 2026 के अवकाश संबंधी विज्ञप्ति को इस निर्णय की सीमा तक संशोधित माना जाएगा। पहले की विज्ञप्ति के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।
यह सूचना प्रदेश के शासन के वरिष्ठ अधिकारियों, मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, विभागाध्यक्षों, बैंकिंग संस्थानों और संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई तथा जानकारी के लिए भेजी गई है।
ध्यान दें: शासन की विज्ञप्ति में 19 अक्टूबर का अवकाश निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंतर्गत घोषित किया गया है। स्कूलों, कॉलेजों और अन्य संस्थानों में छुट्टी के संबंध में उनके संबंधित विभागों या संस्थानों के अलग आदेश लागू हो सकते हैं।