अनुनय झा (जिलाधिकारी बागपत)
बागपत: कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के दायरे में आने वाली कंपनियों और औद्योगिक इकाइयों को कंपनी अधिनियम के तहत निर्धारित दायित्वों का पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने वाली पात्र कंपनियों के विरुद्ध अधिनियम में तय प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश जिलाधिकारी श्री अनुनय झा ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में दिए।
बैठक में जनपद की सीएसआर के दायरे में आने वाली औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। जिलाधिकारी ने उनसे कंपनी अधिनियम के तहत लागू सीएसआर प्रावधानों और निर्धारित दायित्वों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि संबंधित कंपनियां अपने दायित्वों का विधिवत निर्वहन करें और नियमों के अनुपालन में लापरवाही न बरतें।
जिलाधिकारी ने उपायुक्त उद्योग को पात्र फैक्ट्रियों और कंपनियों से संबंधित आवश्यक जानकारी संकलित करने के निर्देश दिए। साथ ही, कंपनियों के प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर सीएसआर नियमों के अनुपालन की स्थिति पर प्रभावी निगरानी रखने को कहा।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सुश्री मृणाली अविनाश जोशी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सुश्री शक्ति दुबे सहित अन्य अधिकारी और विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।