जिलाधिकारी कार्यालय
मेरठ। जनपद के दिव्यांगजनों के लिए राहत भरी खबर है। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित मोटोराइज्ड ट्राईसाइकिल योजना के अंतर्गत पात्र दिव्यांगजनों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी सिद्धान्त शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का उद्देश्य गंभीर शारीरिक दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों को आवागमन में आत्मनिर्भर बनाना तथा उनके दैनिक जीवन को सुगम बनाना है।
इन दिव्यांगजनों को मिलेगा योजना का लाभ
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि इस योजना का लाभ ऐसे दिव्यांगजनों को दिया जाएगा जो मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पाल्सी, हीमोफीलिया अथवा इनसे मिलती-जुलती गंभीर शारीरिक स्थिति से प्रभावित हों।
योजना के लिए पात्र दिव्यांगजन में निम्नलिखित योग्यताएं होना आवश्यक हैं—
संबंधित व्यक्ति की दृष्टि (आंखों की रोशनी) अच्छी हो।
मानसिक स्थिति सामान्य और स्वस्थ हो।
कमर के ऊपर का हिस्सा कार्य करने योग्य हो।
वह अपने हाथों से मोटोराइज्ड ट्राईसाइकिल का संचालन करने में सक्षम हो।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में कम से कम 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाणित हो।
आयु और आय सीमा
योजना के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की—
आयु 16 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
वह उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
दिव्यांगजन या उसके परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से ₹1,80,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आय प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा जारी होना अनिवार्य है।
जीवन में केवल एक बार मिलेगा लाभ
विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र दिव्यांगजन को जीवनकाल में केवल एक बार मोटोराइज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई जाएगी।
इसके अलावा ऐसे व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे जिन्हें पहले कभी भारत सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, सांसद निधि, विधायक निधि अथवा किसी अन्य सरकारी अथवा सरकारी अनुदानित योजना के माध्यम से मोटोराइज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई जा चुकी हो।
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
इच्छुक एवं पात्र दिव्यांगजन विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन पोर्टल:
https://hwd.uphq.in
आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेज, जैसे दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक अभिलेख अपलोड करना होगा।
अधिक जानकारी कहां मिलेगी?
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी सिद्धान्त शर्मा ने बताया कि योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया के संबंध में इच्छुक दिव्यांगजन जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय, मेरठ से संपर्क कर सकते हैं।
उन्होंने जनपद के पात्र दिव्यांगजनों से अपील की है कि वे समय रहते ऑनलाइन आवेदन कर इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाएं, जिससे उन्हें स्वतंत्र एवं सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके।