कलानिधि नैथानी (डी आई जी मेरठ परिक्षेत्र)
मेरठ, 28 अक्टूबर 2026। मेरठ परिक्षेत्र के हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर और बागपत में पुलिस ने अलग-अलग मामलों में कार्रवाई की। पुलिस की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, हापुड़ में अवैध पटाखों की सप्लाई के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर पटाखों के आठ कार्टून और एक ऑटो बरामद किया गया। मेरठ में चोरी और नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी के मामलों में गिरफ्तारियां हुईं। वहीं, हापुड़ की साइबर क्राइम टीम ने ठगी का शिकार हुए व्यक्ति के 42,900 रुपये वापस कराए। बुलंदशहर और बागपत में पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद अदालत ने अलग-अलग मामलों में दोषियों को सजा सुनाई।
हापुड़ में अवैध पटाखों के आठ कार्टून बरामद
हापुड़ जनपद की बाबूगढ़ थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध पटाखों की सप्लाई करने जा रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक, उसके कब्जे से पटाखों के आठ कार्टून बरामद हुए, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 3.5 लाख रुपये है। मामले में इस्तेमाल किया गया ऑटो भी जब्त किया गया।
मेरठ में चोरी और नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी के मामले खुले
मेरठ की लिसाड़ी गेट थाना पुलिस ने चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल और नकदी बरामद की है।
एक अन्य कार्रवाई में लालकुर्ती थाना पुलिस और स्वॉट टीम नगर ने नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, आरोपी के कब्जे से फर्जी शैक्षिक और अन्य प्रमाण पत्र बरामद किए गए हैं।
साइबर ठगी के पीड़ित को 42,900 रुपये वापस
हापुड़ जनपद की बाबूगढ़ थाना साइबर क्राइम टीम ने साइबर ठगी के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ित के 42,900 रुपये वापस कराए। पुलिस की ओर से इसे ठगी गई पूरी रकम की वापसी बताया गया है।
बुलंदशहर में हत्या और दुष्कर्म के मामलों में आजीवन कारावास
‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी के बाद बुलंदशहर की अदालत ने हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पुलिस के अनुसार, दोनों पर 11-11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
इसी अभियान के तहत नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
बागपत में नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को 10 साल की सजा
बागपत पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
पुलिस के अनुसार, ये कार्रवाइयां 28 अक्टूबर 2026 को मेरठ परिक्षेत्र के विभिन्न जनपदों में की गईं। इनमें आरोपियों की गिरफ्तारी, बरामदगी, साइबर ठगी की रकम की वापसी और अदालतों से दोषियों को सजा दिलाने के मामले शामिल हैं।